रांची/जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखतेवघचचछ वचनराज्य में सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। इसमें कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया। पहले आठवीं से ऊपर की सभी कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति दी गई थी। इसे फिलहाल रोक दिया गया है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की ही अनुमति दी गई है। पूर्व से निर्धारित सभी परीक्षाएं होंगी, उसके लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को ही पास माना जाएगा। उन्हें कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं आपदा विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव केके सोन, आपदा सचिव डाॅ. अमिताभ कौशल भी मौजूद रहे। बैठक में रात के आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। धार्मिक स्थल व रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसद ही उपस्थिति रहेगी। बता दें कि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से 1000 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के अक्टूबर माह के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद राज्य में स्कूल-कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा पार्कों को भी खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन हालात बिगड़ने के बाद आज हेमंत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं।
★राज्य भर के सभी दुकान रविवार को बंद रहेंगे।
★स्कूल बंद। परीक्षाओं पर रोक नहीं।
★रात्रि के आठ बजे से दुकानें बंद रहेंगी।
★दुकानदारों को नोटिस लगाने का आदेश। नो मास्क, नो एंट्री।
★सभी जगह मास्क अनिवार्य। बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश रोक।
★जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी।
★खेलकूद के आयोजन बंद। स्विमिंग पूल, जिम बंद। प्रशिक्षण जारी रहेगा।
★बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही उपयोग होगा। शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक।
★श्राद्ध में 50 लोग शमील हो सकेंगे।
★रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं।
★धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति। इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता।