भांजे की पत्थर से कूचकर हत्या के मामले मेें मामा दोषी करार, सजा की सुनवाई 24 को

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जमशेदपुर। कदमा के रामजनम नगर में 12 दिसंबर 2018 को कुरकुरे दिलाने के नाम पर अपने ही भांजे की पत्थर से कूचकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मामा को दोषी करार दिया है। एडीजे 13 की अदालत ने मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना, उर्फ आशुतोष को गुरुवार को दोषी माना है। मामले में पांच लोगों की गवाही हुई है। सजा पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर हैं।
भांजे शुभम का शव आरआइटी थाना क्षेत्र के प्लेटिनम टावर के पास से बरामद किया गया था। बताया जाता है कि 12 दिसंबर की शाम आदित्यपुर बाबाकुटी के अनिकेत अपनी बहन शारदा के घर पर शाम 5.30 बजे आया हुआ था। उसने अपने तीन साल के भांजे शुभम को कुरकुरे दिलाने के बहाने घर से लेकर गया था। उसके बाद उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने हाथ और पैर को भी तोड़ दिया था। शव बरामद करने के साथ-साथ पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना पत्थर और कपड़ा भी बरामद किया था।

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