पारा शिक्षकों को रिटायर होने पर 3 लाख रुपये और मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये उनके परिजनों को
जमशेदपुर/रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के कल्याण कोष का रास्ता साफ हो गया है. 22 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा में कार्यरत संविदा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा होने जा रही है. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी. पारा शिक्षकों समेत अन्य कर्मियों को इसमें सदस्यता लेनी होगी और हर महीने महज 200 जमा करने होंगे।
सेवा के दौरान मौत होने पर परिजनों को पांच लाख रूपये तक मदद दी जाएगी. वहीं, असाध्य रोगों के इलाज के लिए एक लाख रूपये तक मिलेंगे. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में पूरी तरह दिव्यांग होने पर दो लाख और अर्ध दिव्यांगता पर डेढ़ लाख रूपये तक मिलेंगे. पारा शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा स्कूल के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को ऋण की सुविधा भी दी जाएगी. इसमें दो बेटे या बेटी की उच्च शिक्षा के लिए दो लाख का ऋण दिया जायेगा. वहीं, दो बेटी की शादी के लिए डेढ़ लाख तक का ऋण मिलेगा।
पारा शिक्षकों के रिटायरमेंट पर मिलेगी उन्हें एकमुश्त 3 लाख रुपये , पारा शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा के शिक्षकों-कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि भी दी जाएगी. इसके लिए उनकी सेवा के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसमें कल्याण कोष के लिए सदस्यता प्राप्त करने के पांच साल में सेवानिवृत्ति होने पर 75000 रूपये तक और जमा की गयी अंशदान की राशि दी जाएगी. वहीं, 10 साल तक सेवानिवृत्ति होने पर डेढ़ लाख की राशि तक और जमा की गयी अंशदान की राशि दी जाएगी. इसके अलावा सदस्यता लेने के 10 साल से अधिक सेवा देने के बाद रिटायर करने पर तीन लाख तक की राशि और अंशदान के रूप में जमा किये गए रूपये उन्हें दिए जायेंगे।