सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद घाघीडीह सेन्ट्रल जेल से रिहा

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जमशेदपुर: सीजीपीसी के पूर्व प्रधान और गुरचरण सिंह बिल्ला सिंह को गोली मारकर जख्मी करने की साजिश के मामले में जेल में बंद गुरमुख सिंह मुखे झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को घाघीडीह सेन्ट्रल जेल से रिहा हो गये। पहले से जेल गेट पर जमा उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और उनका जेल से बाहर आने पर जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में मुखे के समर्थक जेल गेट के बाहर जमा थे। इसके पहले मुखे का रिलिज ऑर्डर घाघीडीह सेन्ट्रल जेल पहुंचाया गया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से मुखे को जमानत मिल गयी थी। उसके बाद स्थानीय जिला कोर्ट में उनका बंधपत्र भरा गया. कानूनी औपचारिकता पूरी किये जाने के बाद शनिवार को उनका रिलिस ऑर्डर घाघीडीह केन्द्रीय कारा भेजा गया है।उल्लेखनीय है कि 9 नवम्बर 2019 को सीतारामडेरा थाना से कूछ दूरी पर पत्नी के साथ मॉर्निगवॉक पर निकले बिल्ला पर अपराधियों ने हत्या की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिगं कर जख्मी कर दिया था, इस मामले में मुखे को 19 नवम्बर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद से मुखे जेल में बंद थे और आज उनको रिहाई कर दी ।

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