जमशेदपुर/सरायकेला: दहेज के लिए प्रताडित करने व हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी पति वस्ता मार्डी उर्फ मिजा मार्डी एवं ससुर सोमाय मार्डी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।मामला सरायकेला के महिला थाना का है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि सूचक द्वारा दर्ज करायी प्राथमिकी के अनुसार डोमजुडी बांधगोड़ा निवासी पालु मुर्मू की बेटी सोनिया मार्डी का विवाह सरायकेला के तिरिलडीह निवासी सोमाय मार्डी के पुत्र वस्ता मार्डी के साथ संथाली रीति रिवाज से जनवरी 2018 में हुआ था. शादी के दो माह बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति व ससुर द्वारा सोनिया मार्डी को प्रताडित करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। वहीं शादी के सात माह बाद 24 जुलाई 2018 को सूचक को सूचना मिली कि बेटी जल गयी है, जिसके बाद वहां पहुंचने पर बेटी की मृत्यु हो गयी थी। जिसमें सूचक पालु मुर्मू द्वारा मृतक के पति व ससुर पर दहेज के लिए हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ।एपीपी राजीव कुमार ने बताया मामले पर अभियोजन पक्ष से आठ गवाहो की गवाही करायी गयी।
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