झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 15 तक स्टेडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटरस्टेडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर close

जमशेदपुर/रांची । कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने जीवन एवं जीविका दोनों का ख्याल रखते हुए कई तरह की पाबंदियां तो कई तरह की छूट भी दी है। सरकार ने अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्टेडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया है। बार, रेस्टूरेंट और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे।
बैठक में तय किया गया कि प्रशासनिक कार्य 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार काम कर सकेंगे। इसके साथ ही मॉल, रेस्टूरेंट, मैरिज हॉल अपने 50 प्रतिशत क्षमता या फिर सौ की संख्या पर चला सकते हैं। नाईट कफ्यू पर निर्णय नहीं हुआ है। शादी विवाह एवं अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम में क्षमता 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यानि की शादी विवाह की क्षमता 100 कर दी गई है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण विस्फोट लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रधिकार की बैठक संपन्न हो गयी। बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरूण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आज कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध/छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जो 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।

  1. सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
  2. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
  3. आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
  4. रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।
  5. आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
  6. इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे।
  7. सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।

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