Income Tax Return New Portal: अगर आपको नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग में दिक्कतें आ रही हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं.
नई दिल्ली. आयकर विभाग ने अभी हाल ही में नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल – www.incometax.gov.in को लॉन्च किया है । इसका उद्देश्य आयकर रिटर्न (ITR) को बिना किसी परेशानी के फाइल करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पोर्टल आपके ई-फाइलिंग अनुभव को आसान, सरल और स्मार्ट बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।” पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म से लेकर त्वरित रिफंड तक – नया पोर्टल में “करदाताओं को आधुनिक और निर्बाध अनुभव” प्रदान करने के लिए कई विशेषताएं हैं। हालांकि, टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल की तकनीकी कमियों को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है. इसके अलावा पोर्टल के सभी फीचर्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।
इस तरह करें ITR फाइल
Step 1 : ऑनलाइन कर भुगतान करने के लिए http://www.tin-nsdl.com पर लॉगिन करें.
Step 2 : इसके बाद सर्विसेज सेक्शन में ई-पेमेंट पर जाएं और पे टैक्स ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें. आप उक्त वेबसाइट पर दिए गए ‘ई-पे टैक्स’ टैब पर ‘यहां क्लिक करें’ पर भी क्लिक करें.
Step 3 : प्रासंगिक चालान का चयन करें जैसे आईटीएनएस 280, आईटीएनएस 281, आईटीएनएस 282, आईटीएनएस 283 या फॉर्म 26 क्यूबी मांग भुगतान (केवल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के लिए) जैसा लागू हो.
Step 4 : पैन/टैन (जैसा लागू हो) अन्य अनिवार्य चालान विवरण जैसे लेखा शीर्ष जिसके तहत भुगतान किया जाना है, करदाता का पता, बैंक जिसके माध्यम से भुगतान किया जाना है आदि की जानकारी दर्ज करें.
Step 5 : भरे हुए डाटा को जमा करने पर, एक पुष्टीकरण स्क्रीन दिखाई देगी. यदि पैन/टैन आईटीडी पैन/टैन मास्टर के अनुसार वैध है तो मास्टर के अनुसार करदाता का पूरा नाम कन्फर्मेशन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा.
Step 6 : डेटा की पुष्टि करने के बाद, आपको बैंक की नेट-बैंकिंग साइट पर निर्देशित किया जाएगा.
Step 7 : करदाता को नेट-बैंकिंग के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ नेट-बैंकिंग के लिए लॉगिन करना होगा तथा बैंक साइट पर भुगतान संबंधी विवरण भरना होगा.
Step 8 : सफलतापूर्वक भुगतान पर एक चालान काउंटरफॉइल प्रदर्शित होगा. जिसमें सीआईएन, भुगतान विवरण और बैंक का नाम होगा जिसके माध्यम से ई-भुगतान किया गया है. यह काउंटरफॉइल भुगतान किए जाने का प्रमाण है.
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