व्यापारियों के आगे झुकी सरकार, एक लाख जुर्माना अौर दो साल जेल की सजा के लिए अध्यादेश जारी नहीं

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जमशेदपुर: एक लाख जुर्माना अौर दो साल की जेल की सजा के प्रावधान से पीछे सरकार को हटना पड़ा। इस सजा के विरोध में राज्य के व्यापारियों ने चैंबर के माध्यम से एक दिवसीय बंदी की घोषणा कर दी थी। यह बंदी सफल रही। इस दौरान दुकानें बंद रही। व्यापारी घरों में बने रहे। इसके बाद राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए अधिकतम सजा के बारे में चर्चा हुई है। लेकिन न्यूनतम जुर्माना राशि का भी प्रावधान होगा। अभी इसके लिए नियमावली बनाए जाने का काम चल रहा है। एक लाख जुर्माना अौर दो साल की जेल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ है। नियमावली बनने के बाद अध्यादेश जारी होगा। इसके बाद कोई भी कानून अमल लाया जाएगा। फिलहाल एक जुर्माना अौर दो साल की सजा नहीं दी जा रही है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोेरेन ने कैबिटनेट की बैठक में कहा था कि मास्क नहीं पहनने वालों अौर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर एक लाख जुर्माना अौर दो साल की सजा होगी। इसके बाद राज्य में भूचाल आ गया था।

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