झारखंड में तंबाकू उत्पादों पर कानून में प्रस्तावित बदलावों को वापस ले सरकार- डॉ अजय

जमशेदपुर: कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद,
आईपीएस डॉ अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए एक अलग व्यापार लाइसेंस होना अनिवार्य है। जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे, वहां टॉफी, कैंडी, बिस्कुट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य व पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी। ऐसे संशोधित कानून से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं की आजीविका पर हमला होगा।
डॉ अजय ने कहा कोरोना वायरस के चलते लागु लॉकडाउन और कारोबारी बंदिशों और उसके बाद आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के चलते छोटे खुदरा कारोबारियों की दशा खराब हो गई है । कोई भी विपरीत नीति उनके कारोबार को अस्थिर करेगी और यह ताजा हमला विनाशकारी होगा। फिलहाल झारखंड में करीब 10 लाख तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छोटे खुदरा विक्रेता हैं और इस तरह के सख्त कानून निश्चित रूप से उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा।
 मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को तंबाकू उत्पादों पर कानून में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने का निर्देश दें, क्योंकि वे अत्यंत कठोर हैं। हमें अपने तंबाकू विक्रेताओं की ऐसी परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए, जहां मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है।

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