रांची:- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। दर्ज की गई प्राथमिकी में हेमंत के साथ उनकी पत्नी पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। यह प्राथमिकी भाजपा की ओर से की गई शिकायत की जांच के बाद की गई है।
रांची में लोकसभा चुनाव के लिए 6 मई को वोट डालने के दौरान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने गले में जेएमएम का पट्टा डाल रखा था। जो चुनाव आयोग की ओर से लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करता है। अब वोट देने के दौरान इसे मतदाताओं को प्रभावित करने का कृत्य मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी पर चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दरअसल छह मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा गले में डालकर हटिया -64 विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या -288 (संत फ्रांसिस स्कूल) में हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी वोट देने पहुंचे थे। इस शिकायत को जांच में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने सही पाया। इस संबंध में चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए थे। बता दें कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के गले में झामुमो का पट्टा डाल वोट डालने के मामले में भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
भारतीय जनता पार्टी, झारखंड इकाई ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से करते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। आयोग को दर्ज शिकायत में भाजपा ने कहा कि हेमंत ने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित किया। भाजपा ने इस मामले में संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कानूनी कार्रवाई का अनुरोध आयोग से किया था।