जमशेदपुर : राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। यह पूर्व की भांति कंटेनमेंट जोन में प्रभावी रहेगा। शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किया। हालांकि इस दौरान परीक्षार्थियों के लिए छूट का एलान किया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण स्कूल भी नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, हॉल पर भी पाबंदी रहेगी। अंतर राज्य बस सेवा भी इस दायरे में रहेगा।
29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी लॉकडाउन के सारे नियम इस दौरान पूरी तरह प्रभावी होंगे। परीक्षार्थियों को इस दौरान छूट मिलेगी। छात्रों के प्रवेश पत्र को ही एंट्री पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की बाध्यता भी नहीं होगी और वे परीक्षा के उद्देश्य अंतर राज्य भ्रमण कर सकेंगे।
होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस दौरान विशेष संचालन प्रक्रिया के तहत संचालित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा। परिवहन के दौरान भी इसका प्रयोग आवश्यक तौर पर करना होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जबकि दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।