जमशेदपुर : जिले के डीसी सूरज कुमार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वैवाहिक समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दिया। अगर इस नियम का शहर में पालन नहीं किया जाता है तो दो साल तक की कारावास हो सकती है। 200 की संख्या के साथ-साथ 6 फीट की दूरी का भी पालन करना होगा। अगर किसी हॉल में 200 लोगों की क्षमता है तो इसमें 100 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाके में सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा , शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य सचिव झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में जिले के डीसी की ओर से आदेश जारी किया गया है।
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