जमशेदपुर/धनबाद :दिवाली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस और न्यू ईयर पर आतिशबाजी की टाइमिंग तय किया है झारखंड सरकार ने। पटाखाें पर पहरा लगा दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक पटाखे चलाने की टाइमिंग तय कर दी है। इस संबंध में जारी गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ दाे घंटे पटाखे चलाने की इजाजत होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।




गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे, क्रिसमस (24 दिसंबर) व न्यू ईयर (31 दिसंबर) पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति हाेगी। वहीं पटाखाें की बिक्री के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में काेई भी बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकता। इसमें कहा गया है कि उन्हीं पटाखाें की बिक्री हाे सकती है, जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हाे।
नियम ताेड़ने पर आईपीसी-188 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई हाेगी। कोई पकड़ा जाता है ताे 1 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दाेनाें हाे सकता है।
जानिए सिर्फ दाे घंटे ही आतिशबाजी क्याें
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि झारखंड के सभी जिलाें के शहरी क्षेत्राें में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संताेषप्रद है। आतिशबाजी के बाद पर्यावरण का स्तर बिगड़ने की आशंका है। इसलिए यहां सिर्फ 125 डेसिबल से कम के ही पटाखे चलाए जा सकते हैं, ताकि वायु गुणवत्ता का स्तर बना रहे। गाैरतलब है कि पिछले साल दिवाली के बाद कई शहराें में वायु गुणवत्ता का स्तर नीचे चला गया था। इसी काे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
जिप मैदान और डीएवी मैदान में बिकेंगे पटाखे
धनबाद अनुमंडल प्रशासन ने शहर में दीपावली के दौरान पटाखा बिक्री के लिए दो जगहों को चिह्नित किया है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के अनुमोदन के बाद जिला परिषद मैदान और डीएवी मैदान को पटाखा बिक्री के लिए उपयुक्त पाया गया है। झरिया, कतरास, निरसा, गाेविंदपुर, बाघमारा, सिंदरी सहित अन्य जगहों से स्थानीय प्रशासन ने स्थल चिह्नित करने की जानकारी नहीं दी है। वहां से अनुमोदन प्रस्ताव आने पर जिला प्रशासन के पास भेज दिया जाएगा।