जमशेदपुर:’आपके अधिकार- आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत जिले भर में पंचायत स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जा रहा है जहां विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। कैम्प में पहुंचने वाले ग्रामीणों को योजनाओं के संबंध में पूर्व जानकारी हो ताकि वे योजनाओं का यथोचित लाभ ले सकें इस दिशा में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार विभागवार जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी साझा करने की एक पहल है । इस कड़ी में आज आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है जो निम्नांकित है-
1. योजना का नाम- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
कौन होंगे लाभार्थी – (समावेशन मानक) 1. सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
2. सभी विधवा, परित्यक्ता एवं ट्रांसजेंडर जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम / उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगम पर्षद / नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हो ।
3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगम पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हो।
4. सभी आदिम जनजाति (PVTG Group) के सदस्य जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ निगम पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हो ।
5. सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/ एडस/ कुष्ठ/ अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे वि
श्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हो।
6. अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेष या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विष्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगम पर्षद /नगरपालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हो।
7. सभी भिखारी एवं गृहविहीन।
8. कूड़ा चुनने वाला/झाडूकश।
9. निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक/ राजमिस्त्री/ अकुशल श्रमिक/ घरेलू श्रमिक/ कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक/रिक्शाचालक/ ठेला चालक।
10. फुटपाथी दुकानदार/फेरीवाला/छोटे स्थापना के अनुसेवक/सुरक्षा प्रहरी/ पेन्टर/वेल्डर/बिजली मिस्त्री/मैकेनिक /दर्जी/नलसाज/ माली /धोबी/मोची
क्या होगा लाभ – इनका पी.एच.एच राशन कार्ड या अन्त्योदय राशन कार्ड होगा, जिसमें पी.एच.एच कार्डधारी को प्रति लाभुक 5 कि.ग्रा खाद्यान्न एवं अन्त्योदय कार्डधारी को प्रति कार्ड 35 कि.ग्रा खाद्यान्न एक रूपये प्रति कि.ग्रा की दर से उपलबध कराया जायेगा ।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क – संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
2. योजना का नाम- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
कौन होंगे लाभार्थी – -वही-
क्या होगा लाभ – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया जाता है जिन्हें प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा खाद्यान्न एक रूपये प्रति कि.ग्रा की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क- संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
3. योजना का नाम- पी.वी.टी.जी डाकिया योजना
कौन होंगे लाभार्थी- जिले में निवास करने वाले सभी अन्त्योदय कार्डधारी आदिम जनजाति परिवार
क्या होगा लाभ- प्रत्येक आदिम जनजाति परिवारों को 35 कि0ग्रा0 चावल का पैकेट उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाकर उपलब्ध कराया जाता है ।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क- संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
4. योजना का नाम- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कौन होंगे लाभार्थी- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ- पी.एच.एच एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 कि.ग्रा खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना माह नवम्बर-2021 तक संचालित होना निर्धारित है ।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क- संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
5. योजना का नाम- वन नेशन वन राशन कार्ड
कौन होंगे लाभार्थी- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पी.एच.एच एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ- इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के कोई भी NFSA राशन कार्डधारी लाभुक अपने प्रखण्ड, जिला या राज्य में अथवा भारत के अन्य 19 राज्यों जहां इसकी मान्यता है, वहां किसी भी ऑनलाईन जन वितरण प्रणाली दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का उठाव कर सकते हैं।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क- संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
6. योजना का नाम- धान अधिप्राप्ति योजना
कौन होंगे लाभार्थी – जिले के सभी किसान जो झारखण्ड सरकार के ई-उपार्जन पोर्टल पर निबंधित हो।
क्या होगा लाभ – जिले के निबंधित किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का क्रय किया जाता है। इस वर्ष 2021-22 के लिए 1940/-रूपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इस पर राज्य सरकार द्वारा बोनस की राशि प्रति क्विंटल की दर से इस वर्ष 110/-रूपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निबंधित किसानों से 2050/-रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान क्रय किया जाना निर्धारित है ।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क– जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी
7. योजना का नाम-सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना
कौन होंगे लाभार्थी- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पी.एच.एच एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारी
क्या होगा लाभ – प्रत्येक NFSA कार्डधारक को एक साड़ी एवं एक धोती या लुंगी 10/-रूपये अनुदानित दर पर प्रति वस्त्र उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहाँ/किससे करें सम्पर्क- संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी
8. योजना का नाम- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (सरकारी भोजन केन्द्र योजना)
कौन होंगे लाभार्थी -जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति
क्या होगा लाभ – जिले में 16 मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में 5/-रूपये प्रति प्लेट की दर से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।