जमशेदपुर/रांची : राज्यकर्मियों का डीए 1 जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अब उन्हें 28 की जगह 31 प्रतिशत डीए मिलेगा। पंचम वेतमान पाने वाले कर्मियों का डीए अब 358 से बढ़ाकर 368 कर दिया गया है। छठा वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का डीए 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। यह फैसला शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
14 नयी नियमावली को भी स्वीकृत किया गया जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप हैं। अन्य फैसले-
- राज्य में अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी योग्य लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने के नियम को सरल कर दिया गया है. अब सिर्फ उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भरते हैं या किसी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में हों. पूर्व की शर्तों को विलोपित कर दिया गया है।
- सीएम स्वास्थ्य योजना की मंजूरी दी गयी है. इसमें व्यस्क रोगी को तीन हजार की जगह 10 हजार रुपये और अव्यस्क रोगी को 1500 की जगह 5000 रुपये दिये जायेंगे।
- राज्य भर की ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचन डेवलप करने के लिए 638 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गयी है. यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
- गोविंदपुर-साहेबगंज रोड को 31.98 करोड़ में मजबूतीकरण किया जायेगा।
- झरिया-बलियारपुर रोड को दो लेन किया जायेगा जिसमें 44.49 करोड़ खर्च किये जायेंगे।
सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना में वस्त्र की आपूर्ति मफतलाल इंडस्ट्री मुंबई से कराने की स्वीकृति दी गयी है।
वहीं, खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित 64 लाख परिवारों को धोती साड़ी वितरित की जायेगी.
परियोजना स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गयी।
सभी सरकारी स्कूल के सामान्य कोटि के छात्रों को भी अब साइकिल दी जायेगी।
आवासीय स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान और एक वर्ष का (मार्च 22 तक) अवधि विस्तार दिया गया।
वैसे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें 6 माह या मार्च 22 तक अवधि विस्तार दिया गया.
अब मुखिया या स्थानीय लाभुक समिति 5 लाख की योजना स्वीकृत कर सकेगी।
मंत्रिमंडल निगरानी विभाग जेसीएफ से 4.98 करोड़ लोन लेगा।
सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं-10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जायेंगी.
उद्योग, खान, कृषि, उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य 14 नियमावली को मंजूरी दी।