जमशेदपुर /नई दिल्ली : दिव्यांगों के साथ भेद भाव संबंधित बिल में सरकारी करने पर दो साल की जेल और पांच नौकरियों और उच्च शिक्षा लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है । इस संबंध में एक बिल के पारित में रिजर्वेशन बढ़ाने का होते ही यह प्रावधान लागू हो जाएगा ।
किया गया है प्रावधान
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत होगी , 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि दिव्यांगों के संबंध में ने बिल में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी संशोधित दिव्यांग जन बिल, 2014 दे दी है । नया कानून विकलांग जन पारित होते ही दिव्यांगों के खिलाफ ( समान अवसर, अधिकार संरक्षण और भेदभाव करने वालों के लिए सजा का पूर्ण भागीदारी ) कानून
1995 की प्रावधान लागू हो जाएगा ।
जगह लेगा प्रावधान के मुताबिक दिव्यांगों से गहलोत ने कहा कि बिल में भेदभाव करने वालों की छह से दो साल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों के तक जेल और 10,000 रुपये से पांच लिए, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता बढ़ाने का प्रावधान है । इस समय है । दिव्यांगों से जुड़े कानूनों को प्रभावी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के बनाने के लिए पहली बार इस तरह का लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान शामिल किया गया है । विल का प्रावधान है । लेकिन नए कानून में उद्देशा दिव्यांगों के लिए अधिकारों बह बड़ कर चार फीसदी हो
और सुविधाओं को सुनिश्चित करना है । जाएगा । उच्च शिक्षा संस्थानों में बिल को मंसद में पेश किया गया रिजर्वेशन मौजूदा तीन से पांच फीसदी और अब इस पर सोमवार को बहमे जाएगा