जमशेदपुर : उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार पूर्वाहन 11बजे से दोपहर 1बजे तक लोकमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी से जिलेवासियों ने सहकारी समितियां (को-ऑपरेटिव सोसाइटी) तथा लैम्पस, श्रमिक सहयोग समितियां, सहकारी गृह निर्माण समितियां, महिला सहयोग समितियां, साख (क्रेडिट) सहयोग समितियां, मत्स्य पालन सहयोग समितियां एवं अन्य सहयोग समितियों (को-ऑपरेटिव सोसाइटी) के संबध में जानकारी प्राप्त किया तथा अपनी समस्याओं का समाधान पाया।

(कुल 10 लोग लोकमंच कार्यक्रम से जुड़े तथा 17 प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान पाया)
प्रश्न 1. सहकारी समितियों से जुडकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। (निशिकान्त महतो ग्राम- चेतरो, पंचायत-मोहलीसोल प्रखण्ड-धालभूमगढ़/ रविन्द्र मुर्मू पता-चांदपुर, पोटका/ माईनो किस्कु, परसुडीह, जमशेदपुर)
जवाब- अपने पंचायत में स्थित लैम्पस के सदस्य बने तथा सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान पर उपलब्ध बीज एवं खाद का लाभ उठायें। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते है, उससे संबंधित व्यक्तियों को एकजुट कर समिति का निबंधन कराकर लाभ उठाया जा सकता है।
प्रश्न- 2. जमशेदपुर हाउस बिल्डिंग सोसाईटी में 2007 के बाद वार्षिक आम सभा नही हुआ है एवं 2007 के वार्षिक आम सभा द्वारा पारित निर्णयों को सदस्यों को नही बताया गया। ( पी.एन.राव, पता-स्वर्ण विहार कॉलोनी, सोनारी)
जवाब- समिति को वार्षिक आम सभा आयोजित करने एवं 2007 के वार्षिक आम सभा की कार्यवाही में लिए गए निर्णयों से सभी सदस्यों को अवगत कराने हेतु निदेशित किया जाएगा।
प्रश्न- 3. अपने क्षेत्र के मत्स्य तालाब का लाभ कैसे लिया जा सकता है। (हिमांशु सरदार पता- रसुनचोपा पोटका)
जवाब- अपने प्रखण्ड में स्थित मत्स्य सहयोग समितियों का पूर्ण अहर्ता के साथ सदस्य बनकर लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न- 4. हम लोग राज्य स्तरीय सहकारी समिति से निबंधित कराए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें। (संजय मुर्मू पता-पंचायत सुरदा, प्रखण्ड-मुसाबनी)
जवाब- सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में समिति द्वारा सीधे आवेदन कर उनके मापदण्डों के अनुरूप लाभ लिया जा सकता है। तथा आप एक कार्य योजना तैयार कर मेरे कार्यालय में जमा कर सकते है ताकि विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जा सके।
प्रश्न- 5. गौतम बिहार गृह निर्माण समिति में पिछले तीन-चार वर्षो से अंकेक्षण नही हुआ है। ( नाम बताने से इन्कार किया गया)
जवाब- समिति का अंकेक्षण कराने हेतु जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां, जमशेदपुर को निदेशित किया जाएगा।
प्रश्न- 6. श्री सच्चिदानन्द भगत, पता-पंचायत सुरदा
(क.) वर्ष 2015-16 में कृषि उपकरण बैंक हेतु जिले द्वारा सुरदा लैम्पस का चयन किया गया एवं इस हेतु लैम्पस द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर वांछित चेक राशि जमा भी कर दिया गया किन्तु अभी तक जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा कोई उपकरण उपलब्ध नही कराया गया।
जवाब- (क)- जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु पत्राचार किया जाएगा।
(ख.) इफको द्वारा खाद के लिए इस जिला में रेक नही लगने के कारण कोडरमा से खाद मंगाना पड़ता है, जिससे समितियों को आर्थिक नुकसान एवं समय की हानि होती है।
जवाब- (ख)- इस जिले में इफको का रेक लगाने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।
(ग.) घाटशिला अनुमण्डल में प्र0सह0प्र0पदा0 एवं सह0प्र0पदा0 की पदस्थापना संख्या बहुत कम है, जिससे कार्य प्रभावित होता है।
जवाब- (ग)- विभाग से पदस्थापना हेतु अनुरोध किया गया है।
(घ.) यहां पर गोदाम का निर्माण राज्य स्तर से होता है, जिसके कारण कई तरह की परेशानी होती है। निर्माण कार्य जिले स्तर से कराई जाय।
जवाब- (घ)- इसका निर्णय विभाग द्वारा लिया जाता है।
(ड़.) लैम्पस के माध्यम से जमा वृद्धि योजना चलाने की क्या प्रक्रिया है।
जवाब- (ड़.)- कार्यकारिणी से प्रस्ताव पारित कर लैम्पस के आम सभा से अनुमोदनोपरान्त सहायक निबधंक/जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुमति से जमा वृद्धि योजना अपेक्षित शर्तो के साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
(च.) लैम्पस के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज वित्तीय गड़बडियों के दोषी कर्मचारी/पदाधिकारियों पर कार्रवाई लंबित है।
जवाब- (च़)- सहायक निबंधक घाटशिला को ततसंबंधी अुनपालन हेतु निदेश दिया गया है।
(छ़) आई0सी0डी0पी0 द्वारा लैम्पसों को उपलब्ध कराय गए चावल मिल आदि कार्यरत नही है। जबकि लैम्पस कर्मी अपना वेतन आदि लेते रहते है। इसे चालू करवाया जाय।
जवाब- (छ़)- सहायक निबंधक घाटशिला/जमशेदपुर को तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।
प्रश्न- 6. टिस्को उड़िया को-ऑ सोसाईटी में गड़बड़ी है, कार्रवाई की जाय। (रंजित मांझी, पता-टिस्को उड़िया को-ऑ सोसाईटी)
जवाब- गड़बडी से संबंधित शिकायत सहायक निबंधक, जमशेदपुर/जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय जमशेदपुर में समर्पित करें, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्न.7- (श्री जयपाल मुर्मू , सरायकेला)
(क) घाटशिला क्षेत्र के मत्स्य पालकों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है।
जवाब- (क)- घाटशिला में स्थित मत्स्य सहयोग समितियों का पूर्ण अहर्ता के साथ सदस्य बनकर लाभ उठा सकते हैं।
(ख.) सहकारी समिति अधिनियम 1935 एवं 1996 में क्या अन्तर है।
जवाब- (ख.) दोनों अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों का निबंधन हो सकता है। 1935 के अधिनियम में कार्यकारणी का निर्वाचन, पर्यवेक्षण, विवाद का निपटारा आदि विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जबकि 1996 के तहत स्वावलम्बी सहकारी समिति का निबंधन होता है जिसका निर्वाचन एवं अन्य कार्य अधिनियम के अनुरूप समिति के द्वारा स्वयं किया जाता है ।