12 जुलाई को सोशल साइट पर डाला था पोस्ट, ऋचा को पांच कुरान दान करने की शर्त पर मिली जमानत

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रांची :- सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने की आरोपी पिठोरिया निवासी ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को जेएम मनीष कुमार की अदालत से सोमवार को जमानत मिल गयी. ऋचा को सात-सात हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया. इसके अलावा उसे कुरान की पांच प्रतियां दान करने का भी निर्देश जज ने दिया. पांच में से एक प्रति शिकायतकर्ता और बाकी चार प्रति स्कूल-कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने को कहा गया है.

यह काम उसे 15 दिनों के अंदर करना होगा. ऋचा के जमानतदारों में एक स्थानीय व्यक्ति और दूसरा रिश्तेदार होगा. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता मंसूर खलीफा, सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया ने 12 जुलाई को थाने में कांड संख्या 58/2019 दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि आरोपी ने सोशल साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट डाला है. 

इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दूसरी और हिंदू जागरण मंच सहित कुछ अन्य धार्मिक संगठनों ने ऋचा की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रविवार को रांची में विरोध मार्च किया था. 

संगठन ऋचा को रिहा करने और पिठोरिया थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. मंगलवार को फिर से हिंदू संगठनों द्वारा मार्च किये जाने की बात सामने आयी है.

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