जमशेदपुर : शहर के पार्किंग जोन से अगर वाहनों की चोरी होती है तो इसका जिम्मेदार ठेकेदार होंगे उनको ही हर्जाना देना होगा। बावजूद नियम कानून को ताक पर रखकर पार्किंग ठेकेदार पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करने पर पर्ची में लिख कर देते हैं कि गाड़ी चोरी होने पर वे जिम्मेदार नहीं होंगे यह गलत है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने आगे कहा कि इस गंभीर मामले पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि अगर पार्किंग जोन से वाहन चोरी होती है तो पार्किंग जोन के ठेकेदार, मॉल के संचालक या होटल के मालिक जिम्मेदार होंगे और उन्हें हर्जाना देना होगा। अधिवक्ता ने कहा कि जमशेदपुर में सुप्रीम कोर्ट के नियम के बावजूद पार्किंग के ठेकेदार जो पर्ची वाहन खड़ी करने पर देते हैं उसमें लिख दिया है कि वाहन चोरी होने पर उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी जबकि वे रखवाली करने के लिए ही वाहन पार्किंग चार्ज लेते हैं फिर अपने दायित्व से कैसे मुकर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी को इस मामले पर स्पष्ट दिशा निर्देश पार्किंग ठेकेदार को देना चाहिए ताकि वाहन खड़े करने वाले लोग निश्चिंत रहें कि उनकी वाहन सुरक्षित रहेगी। कई कई शहरों में होटल के पार्किंग से वाहन चोरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होटल संचालक को हर्जाना देना पड़ा है।
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